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समायोजन/ट्रान्सफर विशेष: ग़ैर-सरप्लस विद्यालयों के लिए पोर्टल पर ‘INVALID’ मैसेज

On: June 27, 2025 12:01 PM
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Basic Wale | Primary Ka Master


समायोजन/ट्रान्सफर विशेष

यदि आपका स्कूल सरप्लस लिस्ट में होगा तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। अन्यथा INVALID बताएगा।



https://intradistricttransfer.upsdc.gov.in/Home.aspx


फॉर्म केवल वो ही विद्यालय के अध्यापक भर पायेंगे जिस विद्यालय से सर प्लस है | लेकिन भर कोई भी शिक्षक सकता है जूनियर हो या सीनियर |

केवल संख्या के अनुसार ही शिक्षक का ट्रांसफर होगा जितने पद सर प्लस है |

किसी विद्यालय से निश्चित सरप्लस संख्या से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठता के आधार पर ही ट्रांसफर होगा।

सिर्फ उन्ही विद्यालय में ट्रांसफर होगा जिसमें जरूरत है | सभी विद्यालय नहीं खुलेंगे |

शिक्षामित्र और अनुदेशक नहीं गिने जायेंगे |

छात्रसंख्या यू डायस+ के पिछले सत्र 2024-25 की मान्य होगी

सरप्लस (आउटगोइंग) निर्धारित करने में शिक्षा मित्र काउंट नहीं किये गए.. 😌

जबकि डेफिसिट (इनकमिंग) निर्धारित करने में शिक्षा मित्र भी संख्या में जोड़े जा रहे.. 😒

बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश



एक विद्यालय में पिछले साल युडाइस पर 100+ स्टूडेंट्स थे..

1 HT

3 AT

2 SM

अब

हेड को सरप्लस माना गया है (150 से कम संख्या के कारण)

अगर SM को काउंट नहीं कर रहे तो 90+ में 4 AT होने चाहिए

लेकिन इनकमिंग वाली डेफिसिट लिस्ट में नाम नहीं है मतलब फिर शायद SM को काउंट किया जा रहा है..


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