Primary ka Masterअवकाश सूचनानई भर्तीमौसम69000 भर्तीResultशिक्षक डायरीशिक्षा विभागTeachers StoryArticleEducationप्रशिक्षण लिंकशिक्षामित्र न्यूज़आध्यात्मिकअन्य
---Advertisement---

यूपीएस में भी एनपीएस जैसी कर छूट मिलेगी,नए आयकर बिल में इससे जुड़े संशोधन हुए शामिल

On: August 13, 2025 7:07 AM
Follow Us:
Basic Wale | Primary Ka Master

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में दी जाने वाली कर छूट और जरूरी सुविधाओं को नई शुरू की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में भी शामिल कर लिया है। इसके लिए नए आयकर विधेयक-2025 (संख्याक 2) में जरूरी संशोधन शामिल किए गए हैं।

इनके तहत अब यूपीएस में भी सेवानिवृत्ति के वक्त मिलने वाली एकमुश्त राशि का 60% हिस्सा कर मुक्त होगा। ये संशोधन वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होंगे। यह बदलाव विशेष रूप से उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, जो 30 सितंबर 2025 से पहले एनपीएस से यूपीएस में स्थानांतरित होने का विकल्प चुनते हैं



नए प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा-10 (उपधारा 12ए, 12बी और 12एबी) में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा धारा 80सीसीडी में नई उपधारा (6) भी जोड़ी गई है। कर विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से यूपीएस अपनाने वाले कर्मचारियों को वही कर छूट मिलेगी, जो एनपीएस में पहले से उपलब्ध है। इससे सेवानिवृत्ति के समय उन्हें अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है।



सुपरएन्यूएशन के समय सदस्य को हर छह माह की योग्य सेवा के लिए उनके मासिक वेतन (बेसिक पे + महंगाई भत्ता) का 10% हिस्सा एकमुश्त राशि के रूप में मिलेगा। यह भी कर मुक्त होगा। यह भुगतान उसकी सुनिश्चित मासिक पेंशन को कम नहीं करेगा।



सुपरएन्यूएशन पर एकमुश्त राशि



सेवानिवृत्ति पर कर-मुक्त निकासी

यूपीएस में शामिल कर्मचारी सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सुपरनैचुरेशन (निर्धारित उम्र पर रिटायरमेंट) के समय अपने पेंशन कोष का 60% तक हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं। इस पर कोई आयकर नहीं देना होगा। यह व्यवस्था एनपीएस में भी लागू है।



बाहर निकलना या खाता बंद करना

कोई कर्मचारी या नामांकित सेवानिवृत्ति या सुपरएन्यूएशन से पहले यूपीएस से रकम निकालता है, तो पूरी राशि उसी वित्तीय वर्ष में आय के रूप में मानी जाएगी और उस पर कर देय होगा।



जल्दी निकासी पर टैक्स

अगर कोई सदस्य सेवानिवृत्ति से पहले यूपीएस खाता बंद करता है या योजना से बाहर निकलता है, तो निकाली गई पूरी राशि (ब्याज और निवेश) पर पूरा टैक्स लगेगा।



पेंशन खरीदने के लिए राशि ट्रांसफर करना

सेवानिवृत्ति के समय अगर शेष राशि को पेंशन प्लान खरीदने के लिए ‘पूल कॉर्पस‘ में डाला जाता है, तो कर नहीं लगेगा।

Join WhatsApp

Join Now

Join Facebook

Join Now