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SIR नोटिस पर मतदाता खुद की जगह दूसरों को भेज सकेंगे

On: January 24, 2026 7:00 AM
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SIR नोटिस पर मतदाता खुद की जगह दूसरों को भेज सकेंगे

दिखाई जाएगी निर्वाचन के बढ़ते कदम डाक्युमेंट्री

25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 100 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता को सम्मानित किया जाएगा। 10 युवाओं को मतदाता कार्ड दिए जाएंगे। वहीं अच्छा कार्य करने वाले बीएलओ, ईआरओ व डीएम को सम्मानित किया जाएगा।

चुनाव की यात्रा : निर्वाचन की बढ़ते कदम विषय पर डाक्युमेंट्री भी दिखाई जाएगी।

● किसी व्यक्ति को आशय पत्र देकर कर सकेंगे अधिकृत

● पोर्टल पर ऑनलाइन जवाब देने की भी सुविधा उपलब्ध

लखनऊ। बुजुर्ग व बीमार मतदाताओं के साथ-साथ अब ऐसे वोटर जो किन्हीं कारणों से अपनी नोटिस का जवाब देने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकते तो वह अपनी जगह दूसरे को भेज सकेंगे। एक आशय पत्र लिखकर उस पर हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान लगाकर वह दूसरे व्यक्ति को जवाब दाखिल करने के लिए ईआरओ के पास भेज सकेंगे।




मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने मतदाताओं की समस्याओं को देखते हुए यह सुविधा दी है। कई मतदाताओं की ओर से यह मांग भी की जा रही थी कि वह अपने निजी, ऑफिस व अन्य कारणों से बाहर जाने की वजह से व्यस्त हैं और नोटिस पर जो समय व दिनांक दिया गया है, उस पर आने में उन्हें कठिनाई हो रही है। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से उन्हें ईआरआर व एईआरओ के समक्ष स्वयं उपस्थित होने से छूट दे दी गई है। ऐसे 1.04 करोड़ मतदाता हैं, जिनका वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान न हो पाने के कारण नोटिस दिया है। अब इन्हें पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या फिर शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित 13 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज देने होंगे। प्रदेश भर में पहले चरण में नोटिस जारी होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों की ओर से मांग की गई कि उनकी जगह परिवार का कोई अन्य सदस्य या मित्र जवाब दाखिल कर सके ऐसी सुविधा दी जाए। ऐसे में सीईओ ने प्रक्रिया को सरल, सुलभ और समावेशी बनाने के लिए यह सुविधा दी गई है। जिससे लोगों के नाम न कटें। पोर्टल voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है कि उसे नोटिस जारी हुआ या नहीं। एसआईआर-2026 के कॉलम में सबमिट डॉक्युमेंट अगेंस्ट नोटिस इश्यू पर क्लिक करके यह पता चल जाएगा कि नोटिस आया है या नहीं।


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