कोर्ट की सख्ती को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से 24 घंटे में सरप्लस शिक्षकों और शून्य या एकल शिक्षक वाले स्कूलों का विस्तृत ब्योरा तलब किया है। विभाग ने यह जानकारी 4 जुलाई तक ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करान के निर्देश दिए हैं। दरअसल, हाईकोर्ट में इसकी अगली सुनवाई 6 जुलाई को है।इस संबंध में शुक्रवार को बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि वह प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों, शून्य शिक्षक और एकल शिक्षक वाले विद्यालयों का जिलेवार विवरण चार निर्धारित प्रारूपों में तैयार कर चार जुलाई तक ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराएं।
पहले प्रारूप में प्राथमिक विद्यालयों के सरप्लस शिक्षकों का विवरण, दूसरे में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विषयवार सरप्लस शिक्षकों का ब्योरा, तीसरे में प्राथमिक विद्यालयों के शून्य व एकल शिक्षक वाले स्कूलों तथा चौथे में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के ऐसे विद्यालयों का विवरण देना होगा। प्रत्येक प्रारूप में विद्यालय का नाम, छात्र संख्या, स्वीकृत व कार्यरत शिक्षक, आरटीई के अनुसार आवश्यक शिक्षक और संबंधित शिक्षकों का पूरा ब्योरा शामिल रहेगा, ताकि हाईकोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।







