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Heat Wave के चलते कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदला, अब सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होंगी कक्षाएं

On: July 16, 2026 6:28 AM
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Heat Wave के चलते कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदला, अब सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक होंगी कक्षाएं

शामली | 16 जुलाई 2026

उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और हीट वेव (Heat Wave) को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) शामली ने कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी विद्यालयों के संचालन समय में तत्काल प्रभाव से बदलाव करने का आदेश जारी किया है।

15 जुलाई 2026 को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, जिलाधिकारी शामली के निर्देश एवं अनुमति के क्रम में छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जनपद के परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के सभी विद्यालय अब अगले आदेश तक सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे।

विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता

बीएसए द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अत्यधिक गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे छात्रों के लिए शीतल पेयजल, प्राथमिक उपचार तथा ओआरएस (ORS) जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

सभी विद्यालयों को सख्त निर्देश

कार्यालय आदेश में सभी विद्यालय प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या आदेश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रति

इस आदेश की प्रतिलिपि महानिदेशक स्कूल शिक्षा, शिक्षा निदेशक (बेसिक), सहायक शिक्षा निदेशक (सहारनपुर मंडल), जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला सूचना अधिकारी, सभी खंड शिक्षा अधिकारियों तथा जनपद के सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रबंधकों को आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन के लिए भेजी गई है।

मुख्य बातें

  • जनपद: शामली
  • आदेश जारी: 15 जुलाई 2026
  • प्रभावित कक्षाएं: कक्षा 1 से 8
  • लागू विद्यालय: परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, CBSE एवं ICSE
  • नया समय: सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
  • लागू अवधि: अगले आदेश तक
  • विशेष निर्देश: पेयजल, ORS एवं प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था अनिवार्य, आदेश का उल्लंघन होने पर कार्रवाई होगी।

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