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Seniority order: स्थानांतरण एवं समायोजन के लिए वरीयता क्रम

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Seniority order: स्थानांतरण एवं समायोजन के लिए वरीयता क्रम

  • अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के मान मानकों का विचलन न हो।
  • जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापित ऑनलाइन आवेदन पत्रों के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, यू०पी० लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्यरत जनपद में वरीयता (जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से) के आधार पर वरीयता क्रम में दिये गये अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों के ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण एवं समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
  • शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा किये गये ऑनलाइन को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा।
  • विद्यालय से स्थानान्तरित होने वाले एवं विद्यालय में स्थानान्तरित होकर आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की संख्या बैलेंस मेरिट से अधिक नहीं होगी।
  • कार्यरत जनपद में नियुक्ति की तिथि समान होने की दशा में अधिक आयु वाले शिक्षक/शिक्षिका को वरीयता दी जायेगी तथा आयु भी समान होने पर शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ दिया जायेगा। शिक्षक एवं शिक्षिका की वरीयता के आधार पर उनके द्वारा स्वेच्छा से दिये गये विद्यालय के विकल्प के आधार पर ऑनलाइन प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष स्थानान्तरित किया जायेगा।
  • शिक्षक एवं शिक्षिका की वरीयता के आधार पर उनके द्वारा स्वेच्छा से दिये गये विद्यालय के विकल्प के आधार पर ऑनलाइन प्रदर्शित रिक्तियों के सापेक्ष स्थानान्तरित किया जायेगा।
Seniority order: स्थानांतरण एवं समायोजन के लिए वरीयता क्रम