समायोजन/ट्रान्सफर विशेष
यदि आपका स्कूल सरप्लस लिस्ट में होगा तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। अन्यथा INVALID बताएगा।
https://intradistricttransfer.upsdc.gov.in/Home.aspx
फॉर्म केवल वो ही विद्यालय के अध्यापक भर पायेंगे जिस विद्यालय से सर प्लस है | लेकिन भर कोई भी शिक्षक सकता है जूनियर हो या सीनियर |
केवल संख्या के अनुसार ही शिक्षक का ट्रांसफर होगा जितने पद सर प्लस है |
किसी विद्यालय से निश्चित सरप्लस संख्या से अधिक आवेदन होने पर वरिष्ठता के आधार पर ही ट्रांसफर होगा।
सिर्फ उन्ही विद्यालय में ट्रांसफर होगा जिसमें जरूरत है | सभी विद्यालय नहीं खुलेंगे |
शिक्षामित्र और अनुदेशक नहीं गिने जायेंगे |
छात्रसंख्या यू डायस+ के पिछले सत्र 2024-25 की मान्य होगी
सरप्लस (आउटगोइंग) निर्धारित करने में शिक्षा मित्र काउंट नहीं किये गए.. 😌
जबकि डेफिसिट (इनकमिंग) निर्धारित करने में शिक्षा मित्र भी संख्या में जोड़े जा रहे.. 😒

एक विद्यालय में पिछले साल युडाइस पर 100+ स्टूडेंट्स थे..
1 HT
3 AT
2 SM
अब
हेड को सरप्लस माना गया है (150 से कम संख्या के कारण)
अगर SM को काउंट नहीं कर रहे तो 90+ में 4 AT होने चाहिए
लेकिन इनकमिंग वाली डेफिसिट लिस्ट में नाम नहीं है मतलब फिर शायद SM को काउंट किया जा रहा है..
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