नई केंद्रीय पेंशन योजना UPS में अब मिलेगा ग्रेच्युटी लाभ, आवेदन की तारीख बढ़ी
इस साल 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई केंद्र सरकार की नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में बड़ा बदलाव किया गया है। अब UPS में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। पहले स्थिति स्पष्ट न होने से आवेदन बहुत कम आ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने न केवल इस पर स्पष्टता दी है बल्कि आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी है।
व्यक्तिगत कोष में निवेश विकल्प
- UPS सदस्य किसी भी पंजीकृत पेंशन निधि और निवेश पैटर्न को चुन सकता है।
- अगर कोई चुनाव नहीं करता, तो डिफॉल्ट पैटर्न लागू होगा।
- विकल्प में सरकारी प्रतिभूतियां, जीवन-चक्र आधारित योजनाएं जैसे कंजर्वेटिव फंड (25% इक्विटी) शामिल हैं।
25 लाख तक ग्रेच्युटी का लाभ
सेवानिवृत्ति या मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में अब कर्मचारियों को 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटीOPS का विकल्प मिलेगा। साथ ही, सेवा से हटाए जाने या विकलांगता की स्थिति में भी यही लाभ मिलेगा।
पहले की स्थिति क्या थी?
पहले UPS अपनाने वाले कर्मचारी इस भ्रम में थे कि सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु या विकलांगता होने पर उन्हें क्या लाभ मिलेगा। सरकार ने अब इसे स्पष्ट कर दिया है और NPS की तर्ज पर OPS लाभ
NPS में पहले से यह प्रावधान था
केंद्रीय सिविल सेवा (NPS कार्यान्वयन) नियम, 2021 के अनुसार, सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में OPS लाभ लेने का विकल्प
अब ज्यादा कर्मचारी UPS अपनाएंगे
ग्रेच्युटी और OPS विकल्प जोड़ने के बाद UPS योजना पर कर्मचारियों का भरोसा बढ़ा
UPS से कौन जुड़ सकता है?
- 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए वर्तमान कर्मचारी
- 1 अप्रैल 2025 और इसके बाद नियुक्त नए कर्मचारी
- जो NPS में हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं
हालांकि, इस्तीफा देने, बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने
केवल एक पेंशन योजना का चयन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी NPS या UPS में से केवल एक
निवेश विकल्प और लाभ
UPS का प्रबंधन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा किया जाएगा।
- कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार निवेश पैटर्न चुन सकते हैं।
- कोई चुनाव न करने पर डिफॉल्ट निवेश पैटर्न
आंशिक निकासी का विकल्प
- UPS जॉइन करने के 3 साल बाद 25% तक आंशिक निकासी
- पूरे करियर में अधिकतम तीन बार
- निकासी के लिए विशेष शर्तें
बीमारी की स्थिति में क्या करें?
अगर सदस्य बीमार है, तो परिवार का कोई सदस्य निकासी का अनुरोध कर सकता है, बशर्ते वह नोडल ऑफिस द्वारा प्रमाणित
निकाली गई राशि दोबारा जमा करने का विकल्प
निकाली गई रकम को सेवा समाप्त होने से पहले दोबारा जमा करना भी संभव
अंशदान और पेंशन गणना
- व्यक्तिगत कोष: कर्मचारी और सरकार दोनों का 10% अंशदान
- पूल कोष: सरकार की ओर से 8.5% अतिरिक्त अंशदान
- 25 साल सेवा के बाद, अंतिम वर्ष के औसत वेतन का 50% मासिक पेंशन
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