Two Helmets Mandatory with New Two-Wheelers | सरकार का बड़ा फैसला दोपहिया सुरक्षा के लिए
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब बाइक और स्कूटर खरीदते समय दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। यह नियम ग्राहकों और पीछे बैठने वाले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।
मोटर वाहन नियमों में बदलाव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत, सभी वाहन निर्माता कंपनियों को दोपहिया वाहन की बिक्री पर दो BIS मानक के हेलमेट देना अनिवार्य होगा।
हालांकि यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिन्हें धारा 129 के अंतर्गत हेलमेट से छूट प्राप्त है।
हेलमेट की गुणवत्ता का प्रावधान
सरकार ने पहले ही जून 2021 से गैर-ISI मार्क हेलमेट की बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दी है। खराब गुणवत्ता वाले हेलमेट पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाता है।
1 जनवरी 2026 से ABS ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य
इसके अलावा, सरकार ने प्रस्तावित किया है कि 1 जनवरी 2026 से सभी नए दोपहिया वाहनों में Anti-Lock Braking System (ABS) को अनिवार्य किया जाएगा।
ABS तकनीक वाहन को अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में स्किड होने से रोकती है और सड़क दुर्घटनाओं में भारी कमी लाने में सक्षम है।
सरकार ने मांगे सुझाव
मंत्रालय ने इस मसौदे पर 30 दिनों के अंदर सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी और तीन महीने में नियम लागू होंगे।
सड़क हादसों में हेलमेट की भूमिका
रिपोर्टों के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 40,000 मौतें खराब या बिना हेलमेट के कारण होती हैं। नए कदम से इन दुर्घटनाओं में कमी की उम्मीद की जा रही है।
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