📰 Non-TET समायोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत | समायोजन केस अपडेट 2025
Writ A-7374/2025 | Rahul Pandey & Others
समायोजित प्रधानाध्यापकों के लिए राहत की खबर है। वे शिक्षक जिन्हें प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद से समायोजित कर उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक बनाया गया था, अब हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है।
माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मोइन की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि चूंकि इन प्रधानाध्यापकों ने सहायक अध्यापक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, इसलिए उन्हें बिना सुने उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
⚖️ कोर्ट का निर्देश:
- सरकार और संबंधित विभागों को काउंटर (जवाब) दाखिल करने के लिए कहा गया है।
- समायोजित शिक्षकों की स्थिति को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया है।
🔁 आगे क्या होगा?
जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में निर्णय देगा, उन Non-TET शिक्षकों को, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक पद पर कार्यरत हैं, वापस प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर लौटना तय माना जा रहा है।
✅ यह क्यों है बड़ी जीत?
यह फैसला समायोजित शिक्षकों के हित में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिना TET उत्तीर्ण किए सहायक पद पर कार्यरत शिक्षकों को इस आदेश से अंतरिम सुरक्षा प्राप्त हो गई है और अब उनके अधिकारों की सुनवाई भी सुनिश्चित हो गई है।






