प्राथमिक विद्यालय शकरपुर के शिक्षक अंकित कुमार निलंबित, विद्यार्थियों की उपस्थिति में लापरवाही और अनुशासनहीनता का आरोप
बुलंदशहर,
बेसिक शिक्षा विभाग, बुलंदशहर ने विकास खंड ऊंचागांव के प्राथमिक विद्यालय शकरपुर में तैनात सहायक अध्यापक अंकित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. लक्ष्मीकांत पाण्डेय द्वारा जारी किया गया।
शासनादेश संख्या 68–5095/323/2025 के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार, खंड शिक्षा अधिकारी, ऊंचागांव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिक्षक पर विद्यालय में विद्यार्थियों की कम उपस्थिति, पठन-पाठन व्यवस्था में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही, यह भी बताया गया कि विद्यालय को युक्तिकरण के तहत उच्च कंपोजिट विद्यालय चटेहरा से जोड़े जाने के बावजूद श्री कुमार ने निर्धारित स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया और ग्रामीणों को भड़काकर अशांति का माहौल उत्पन्न किया।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शिक्षक का यह आचरण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 एवं अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के विपरीत है। इन आरोपों को प्रथम दृष्टया प्रमाणित मानते हुए शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में श्री अंकित कुमार को कम्पोजिट विद्यालय माली, ऊंचागांव में सम्बद्ध किया गया है। साथ ही, पूरे मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, बीबीनगर को जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
यह मामला जिले में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और शिक्षकों की कार्यप्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करता है।







