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विवादित वीडियो के बाद शिक्षिका सस्पेंड – सोशल मीडिया बना बना वजह!

On: July 20, 2025 6:47 AM
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Basic Wale | Primary Ka Master

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर
निलम्बन आदेश

सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो (जो श्रीमती संगीता मिश्रा, सं०03010, प्रा०वि० मुंडाखेड़ा नं०1, विकास क्षेत्र–खुर्जा द्वारा अभिभावकों से अमर्यादित सम्बन्धों का संचालन लेते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र–खुर्जा को प्रकरण की जाँच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। तत्क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र–खुर्जा ने अपने पत्रांकः प्रा०शा०/अशास०/239/2025–26 दिनांक 19.07.2025 के द्वारा जाँच आख्या प्रेषित की है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि “निरिक्षण के दौरान श्रीमती संगीता मिश्रा, सं०03010 का व्यवहार एवं मानसिक स्थिति संतुलन नहीं पायी गई, एवं एक कक्षा के कक्ष शिक्षण हेतु उपस्थित 02 महिला अभिभावकों के समक्ष अभद्र भाषा का प्रयोग, सं०03010 एवं अन्य अध्यापकों से अभिभावक विवाद करने के कारण विद्यालय में शिक्षकीय वातावरण बहुत प्रभावित हो रहा है, जिससे न तो अभिभावकों, ग्राम वासियों तथा ग्राम प्रधान द्वारा असन्तोष व्यक्त किया गया। उक्त संज्ञान में लाते हुए अभ्यावकों के विद्यालय भ्रमण उपरान्त श्रीमती संगीता मिश्रा द्वारा कार्यस्थल पर 02 महिला अभिभावकों को छींटा कसी एवं पीटा गया। जोकि शिक्षिक / कर्मचारी आचरण के सर्वथा विपरीत, विद्यालय में शिक्षकीय वातावरण को प्रदूषित करने वाला एवं विभाग की छवि को धूमिल करने वाला है। यह भी संज्ञान कराया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग बुलन्दशहर के कार्यालय में दिनांक 16.07.2025 को जाँच अधिकारी के समक्ष नियत तिथि पर भी लिखित अनुरूप प्राप्त नहीं प्राप्त कर उपस्थित पीड़िता में लिखित टिप्पणी को श्रीमती संगीता मिश्रा, सं०03010 के द्वारा फाड़ कर फेंक कर दिया गया।

श्रीमती संगीता मिश्रा, सं०03010, प्रा०वि० मुंडाखेड़ा नं०1, विकास क्षेत्र–खुर्जा द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य शिक्षिक के गरिमा के विरुद्ध एवं घोर निन्दनीय है एवं शिक्षक पद की गरिमा के विपरीत है, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई है। सं०03010 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के सर्वथा विपरीत है।

अतः श्रीमती संगीता मिश्रा, सं०03010, प्रा०वि० मुंडाखेड़ा नं०1, विकास क्षेत्र–खुर्जा को उपरोक्त आरोपों में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए सं०03010 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1966 में निहित प्राविधानों के आलोक में अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में प्राथमिक विद्यालय जानालपुर, विकास क्षेत्र–खुर्जा में सम्बद्ध किया जाता है। उक्त प्रकरण की जाँच हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेत्र–अरनिया को जाँच अधिकारी नामित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्रीमती संगीता मिश्रा, निलम्बन सहायक अध्यापक को जीवन निर्वहन भत्ता नियमानुसार देय होगा।


डॉ० (लक्ष्मीकान्त पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर

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