केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारी चाहें तो अपने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से पारंपरिक अपर ग्रेच्युटी पेंशन स्कीम (UPS) यानी पुरानी पेंशन योजना (OPS) में एक बार बदलाव (वन-टाइम स्विच) कर सकते हैं। यह सुविधा केवल 30 सितंबर 2025 तक के लिए दी गई है। बता दें कि सरकार के इस कदम का सीधा फायदा उन कर्मचारियों को होगा, जो NPS में रहते हुए भी OPS का लाभ पाना चाहते थे।
सरकार ने क्या कहा
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “यूपीएस विकल्प चुनने वाले कर्मचारी इस स्विच सुविधा का उपयोग रिटायरमेंट की डेट से एक साल पहले या स्वैच्छिक रिटायरमेंट के मामले में रिटायरमेंट की अनुमानित तिथि से तीन महीने पहले, जैसा भी लागू हो, किसी भी समय कर सकते हैं।” इसमें आगे कहा गया है कि रेजिग्नेशन और अन्य मामलों में भी यदि आवश्यक हो, मामूली संशोधनों के साथ, इसी तरह के प्रावधान किए जाएंगे। अधिसूचना में कहा गया है, “दंड के रूप में हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या अनिवार्य रिटायरमेंट के मामले में या ऐसे मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या प्रस्तावित हो, स्विच सुविधा की अनुमति नहीं होगी।”
क्या है डिटेल
सरकार का कहना है कि यह बदलाव पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा और कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं। OPS में मिलने वाली गैर-योगदान आधारित पेंशन को कई कर्मचारी ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, जबकि NPS में पेंशन का निर्धारण बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। ऐसे में यह फैसला हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है।
पेंशन स्कीम पर सरकार का बड़ा ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
By Basic wale
On: August 26, 2025 8:34 AM



